राजकीय महाविद्यालय भरली (आंजभोज) में प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में “लीगलअवेयरनेस कैंप”( कानून जागरूक शिविर) जिसमें श्री बसंत वर्मा जी (एसीजेएम) सचिव डिस्टिकलीगल सर्विस अथॉरिटी नाहन, सिरमौर ने महाविद्यालय के छात्रों को कानून के बारे में जागरूक कियाI उन्होंने कहना कि कानून की जानकारी अति आवश्यक है, तथा इससे बचा नहीं जा सकताI उन्होंने भारत के संविधान तथा उसकी विशेषता के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला तथा उन्होंने आगे कहा कि भारत में कानून बनाने के लिए व उसको लागू करने के लिए तथा कानून को परिभाषित करने के लिए अलग- अलग से तीन हिस्से हैं I कानून को परिभाषित करने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता हुई है ताकि कानून बनाने के बाद उसको सही तरीके से परिभाषित किया जा सके वह समाज में कानून को ठीक तरह से परिभाषित करके लागू किया जा सके उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकार व कर्तव्य हैं अपने अधिकारों के साथ-साथ उन्हें कर्तव्यों से भी वाकिफ होना चाहिए आईपीसी1860 के बारे में विस्तार में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित करता है तथा विशेषतया पुलिस विभाग में बहुत सहायता प्रदान करता हैI महाविद्यालय के छात्रों को जागरूक करते हुए उन्होंने एंटीरैगिंगएक्ट2009 को बनाने की आवश्यकता व इसकी विशेषताओं पर विस्तार से अपने विचार रखें I उन्होंने आगे बताया कि धर्म भी कानून का रूप ले सकता है जैसा कि अभी राम जन्मभूमि के केस का निर्णय करने के लिए किया जा रहा है हिंदू विवाह कानून RTI 2006, यातायात कानून , यातायात कानून -1872, संपत्ति कानूनI अभी उपलब्ध 51500 कानूनों तथा उसमें किए गए समय के हिसाब से व जरूरतों के हिसाब से बदलाव की व्याख्या की महाविद्यालय के छात्रों को दूर करने का बहुत सारे प्रश्न पूछे इसमें महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों ने प्रोफेसर मोहन सिंह चौहान, प्रोफेसर ध्यान सिंह तोमर, श्रीमती रेखा तोमर सुप्रिडेंट महाविद्यालय, प्रो0 सतपाल शर्मा जी, श्री नागेशघिल्डियाल, कविता शर्मा व अन्य कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस मंच के माध्यम से माननीय वर्मा जी ने कानूनी सहायता कौन ले सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी जिसके तहत उन्होंने कहा कि स्वर्ण जाति के वह व्यक्ति जिनकी सालाना आय ₹300000 से कम है मुफ्त कानूनी सहायता लेने के अधिकारी हैं तथा पात्र हैं तथा sc.st.obcको भी इसकी मुफ्त कानूनी सलाह की सुविधा उपलब्ध रहेगीI